दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी नेता की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब

Update: 2023-02-02 10:32 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने 23 मार्च को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए खान की याचिका पर नोटिस जारी किया।
कश्मीर में अशांति पैदा करने के आरोप में खान को एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद, हुर्रियत कांफ्रेंस के सदस्यों के साथ कई अलगाववादी नेता हवाला के माध्यम से धन जुटा रहे थे और कश्मीर में हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय की एक शिकायत के आधार पर एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
विशेष न्यायाधीश ने पिछले महीने मामले में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया था, क्योंकि एनआईए ने अदालत को बताया था कि खान और उनके सहयोगियों के पास संपत्ति का आंशिक स्वामित्व भी है।
एनआईए के अनुसार राजबाग स्थित कार्यालय का उपयोग विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के वित्तपोषण और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती के लिए किया गया था।
विशेष एनआईए न्यायाधीश ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि खान की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध है।
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