दिल्ली हाई कोर्ट ने दी विमान चालकों की पुनर्बहाली करने का एअर इंडिया को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत देते हुए.

Update: 2021-06-01 09:37 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत देते हुएकंपनी के पिछले साल के निर्णय को पलट दिया है और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए. न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एअर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे.

एअर इंडिया ने पिछले साल 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी नौकरी
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी. कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे. हाई कोर्ट ने यह आदेश विमान चालकों की ओर से दाखिल 40से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एअर इंडिया ने पिछले साल 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी.
रातों रात 48 पायलटों को नौकरी से निकाला था
बता दें कि सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पिछले साल 13 अगस्त को 48 पायलटों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था. ये वो पायलट थे, जिन्होंने साल 2019 इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार छह महीने की नोटिस अवधि के भीतर ही अपने इस्तीफे वापस भी ले लिए थे. इन्हें एयरलाइन के एयरबस 320 विमानों को उड़ाने जिम्मेदारी दी गई थी.
एयर इंडिया ने कोविड-19 का दिया था हवाला 
टर्मिनेशन लेटर में एयर इंडिया ने इस निर्णय के लिए कंपनी के कामकाज पर वित्तीय बाधाओं और कोरोना के इंपैक्ट का हवाला दिया था. टर्मिनेशन लेटर कहा गया था, ' कोविड के चलते वर्तमान में परिचालन सीमित है और निकट भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है. कंपनी को भारी नेट लॉस हो रहा और उसके पास भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं है."
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