दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे और चेयरमैन के खिलाफ ट्वीट हटाने को कहा

Update: 2024-03-15 10:54 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिनटेक फर्म भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने ट्वीट हटाने का आदेश दिया।
अदालत ने अश्नीर को उनके उस ट्वीट को हटाने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने भारतपे बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को "छोटे लोग" कहा था। अश्नीर ने एक्स पर पोस्ट किया था कि, ''एसबीआई चेयरमैन 'छोटे लोग' लगते हैं। और उनके मूल में कुछ बहुत गलत है।''
अदालत ने आदेश दिया कि अश्नीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा किए गए ट्वीट और पोस्ट को 48 घंटों के भीतर हटा लिया जाना चाहिए। ⁠अदालत ने पाया कि अश्नीर ने भारतपे और उसके अधिकारियों और निदेशकों के बारे में अदालत के निर्देश के बावजूूद अपमानजनक पोस्ट करना जारी रखा।
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