दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा, "तीनों (जमानत) आवेदन खारिज कर दिए गए।" न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।
हाल ही में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा, "तीनों (जमानत) आवेदन खारिज कर दिए गए।"
न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है। हाल ही में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया।
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा, "तीनों (जमानत) आवेदन खारिज कर दिए गए।"न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है। हाल ही में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।