केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

Update: 2024-04-03 11:00 GMT

दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और खुद की रिहाई की मांग की है. बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और फिर, लंच के बाद ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दी.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है. केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गए हैं. इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें. न प्रचार कर सकें. उन्होंने कहा, कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले. नवंबर में पहला समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया. PMLA के तहत गिफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है.

ईडी ने केजरीवाल की ओर से बहस कर रहे दो वकीलों की दलीलों पर आपत्ति जताई है. अब लंच के बाद एएसजी बहस कर रहे हैं. एएसजी का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आप प्रभावशाली हैं और इसलिए 3 वकीलों को बहस में शामिल कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. कोई भी आम आदमी एक से ज्यादा वकील का हकदार नहीं है. यह अपवाद क्यों? आप पावरफुल हो सकते हैं. आप आम आदमी होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते.

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