फांसी की सजा: महिला और बेटी का हुआ था रेप और मर्डर, आरोपी को सजा-ए-मौत
कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
सूरत: गुजरात की सूरत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पांडेसरा (Pandesara) शहर में मां-बेटी का रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपी हर्ष गुर्जर को दोषी करार दिया है. उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जबकि एक अन्य आरोपी हरिओम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी. बता दें मां-बेटी की रेप-हत्या की ये वारदात साल 2018 में घटित हुई थी.
अप्रैल 2018 में मासूम बच्ची और उसकी मां की हत्या कर झाड़ियों में लाशों को फेंक दिया था. मां और बेटी को पीट-पीटकर मारा गया था. 6 अप्रैल 2018 को पांडेसरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. अहमदाबाद क्राइम ब्रान्च ने मामले की जांच की थी और दोनों आरोपियों को पकड़ा था.
उस समय पांडेसरा में करीब 4 दिन में मां के शव के बाद बच्ची का शव मिला था. पुलिस ने दोनों की पहचान के लिए देश के सभी राज्यों में करीब 6500 पोस्टर चस्पा करवाए थे, ताकि परिवार को खोजा जा सके. हालांकि कोई सफलता नहीं मिली.
पूरे मामले का पता तब चला जब 56 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से काली कार की पहचान हुई थी. उसी काली कार के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया था. जब पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया तो पुलिस भी हैरान रह गई. यानी इस पूरे मामले में 56 सेकंड का यह सीसीटीवी फुटेज टर्निंल प्वॉइंट साबित हुआ.
पकड़े गए शख्स ने पुलिस को बताया कि वह राजस्थान के एक गांव से मां-बेटी को काम दिलाने के बहाने सूरत जिले के कामराज गांव लाया था. जहां निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम दिया गया. हर्ष गुर्जर ने 35 हजार में बच्ची की मां को खरीदा और उसे पांडेसरा में रहने के लिए अपने साथ लाया. दूसरी महिला के आने को लेकर हर्ष और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया.
इससे आरोपी ने महिला को फंसाकर एयरपोर्ट रोड पर एक झाड़ी के पास महिला की हत्या कर पहले उसको फेंक दिया. बाद में उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर में रख लिया. इसके बाद उसने लड़की की भी हत्या कर दी और शव को घर से कुछ दूरी पर कार में ले जाकर फेंक दिया.