दलित को जबरन पिलाया पेशाब, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

राजस्थान (Rajasthan) के चुरू (Churu) में एक 25 वर्षीय दलित युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट और जबरन पेशाब (Urine) पिलाने का मामला सामने आया है

Update: 2022-01-29 16:28 GMT

राजस्थान (Rajasthan) के चुरू (Churu) में एक 25 वर्षीय दलित युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट और जबरन पेशाब (Urine) पिलाने का मामला सामने आया है. युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. Rajasthan: हनीट्रैप के मामले में महिला गिरफ्तार, रेलवे कर्मी से 40 लाख रुपये मांगने का आरोप

पीड़ित के मुताबिक "26 जनवरी की रात रुखासर गांव के रहने वाले राकेश मेघवाल (Rakesh Meghwal) बेटे किशनाराम पर कुछ युवकों ने हमला किया और जबरदस्ती शराब और पेशाब पिलाने की कोशिश की. 27 जनवरी को मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है."
राकेश मेघवाल ने बताया है कि "26 जनवरी की रात वह अपने घर पर था. करीब 11 बजे उमेश जाट नामक व्यक्ति उसके घर आया और अपने साथ चलने के लिए कहा. राकेश का आरोप है कि जब उसने साथ चलने से इनकार कर दिया तो उमेश की गाड़ी में से राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद ने निकलकर उसे घेर लिया. इसके बाद उसका मुंह बंद कर गाड़ी में जबरन बिठा ले गए.
पीड़ित के मुताबिक राजेशऔर राकेश ने उसे जबरन शराब पिलाई और बोतल खाली होने के बाद आरोपियों ने बोतल में अपना पेशाब भरकर जबरन पिलाया और गालियां दी.
पीड़ित ने बताया कि उसे लाठी से पीटा गया, जिससे वह बेहोश हो गया. वहीं वारदात के बाद आरोपी उसे मरा समझकर वहीं छोड़ गए. पीड़ित ने थाने में बताया है कि उमेश से पिछली साल होली पर चंग बजाने की बात को लेकर हुए विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही वो उससे दुश्मनी रखते थे.
मामले में पुलिस ने उमेश, राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद के खिलाफ धारा 143, 323, 365 (अपहरण) और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा 382 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि युवक के साथ मारपीट हुई है. सभी आरोपी जाट समुदाय से हैं, लेकिन पेशाब पिलाने के आरोपों से संबंधित कोई तथ्य हमें नहीं मिला हैं. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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