Crime News: Boyfriend ने Girlfriend के पति को उतारा मौत के घाट

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Update: 2024-06-28 18:11 GMT
Sultanpur. सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एकतरफा प्रेम में प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या के मामले में एडीजे ने हत्यारे को आजीवन कारावास के साथ पचीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना कुड़वार थाने के रंकेडीह गांव की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश ने बताया कि घटना कुड़वार थाना क्षेत्र के रंकेडीह की है। यहां के निवासी राम तीरथ ने 9 दिसम्बर 2020 को एफआईआर लिखाई थी। जिसके अनुसार वादी का बेटा दीपक 8 दिसम्बर 2020 की रात भोजन करके छत पर सोने चला गया था। सुबह जब उसे पिता जगाने गए तो उसका रक्त रंजित शव मिला। जिस पर कई चोटें थी। पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि दीपक की शादी हाजीपट्टी थाना धम्मौर में एक किशोरी के साथ तय थी। जबकि परमजीत उसी किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। जब परमजीत को इसकी जानकारी हुई।



उसने किशोरी से दीपक का फोन नंबर मांगा और विवाह करने से मना किया। यह भी कहा कि यदि वह नहीं मानेगी तो वह दीपक की हत्या कर देगा। उसी योजना के तहत वो रात को रंकेडीह गांव पहुंचा। छत पर सो रहे दीपक की कुल्हाड़ी व पेचकस से मार कर दीपक की हत्या कर दी। पुलिस ने जब परमजीत को गिरफ्तार किया तो उसने अपराध स्वीकार किया और कुल्हाड़ी पेचकस बरामद कराया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा तो अभियोजन ने आठ गवाह पेश किये। अधिवक्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने कथित प्रेमिका का भी परीक्षण करवाया। साक्ष्य के आधार पर जज संतोष कुमार ने परमजीत को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद से परमजीत को जमानत नहीं मिली है। लेकिन वह जेल से ही बयान न देने का दबाव गवाहों पर बनाता रहा। उसकी कथित प्रेमिका शालनी (काल्पनिक) ने बयान देते हुए न्यायालय में एक चिट्ठी दाखिल की। बताया है कि इसे परमजीत ने जेल से उसके पास भेजा है। जिसमें गवाही देने पर उसकी परिवार सहित हत्या कर देने की धमकी दी है।
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