Navi Mumbai नवी मुंबई: नवी मुंबई के पनवेल के एक स्कूल के 12वीं कक्षा के दो छात्रों पर पनवेल तालुका पुलिस ने अपने 15 वर्षी सहपाठी की नग्न तस्वीर को कथित तौर पर मॉर्फ करके इंस्टाग्राम पर शेयर करने का मामला दर्ज किया है। यह घटना 3 अक्टूबर को तब सामने आई जब पीड़िता को एक अन्य सहपाठी ने वायरल तस्वीर के बारे में बताया। इस बात से हैरान लड़की ने अपने माता-पिता से संपर्क किया और पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपों में यौन उत्पीड़न, मानहानि और नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाना शामिल है। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल पाटिल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "दोनों आरोपी लड़के पनवेल तालुका के करंजडे और नेरे गाँव के निवासी हैं। कथित तौर पर एक लड़के ने नाबालिग लड़की की तस्वीर को मॉर्फ करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जबकि दूसरे ने इसे आगे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया।"
पुलिस ने एक आरोपी की पहचान 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में की है, जबकि दूसरे की उम्र कथित तौर पर 18 साल है, हालाँकि उसकी उम्र अभी भी सत्यापित की जा रही है। हालाँकि आरोपी लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
इस घटना ने ऑनलाइन सुरक्षा और किशोरों के बीच साइबरबुलिंग की बढ़ती समस्या को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। पुलिस ने नाबालिगों की संलिप्तता और पीड़ित को होने वाले संभावित भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान के कारण मामले की गंभीरता पर जोर दिया है। आरोपी को POCSO अधिनियम के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करता है।