CRIME BREAKING: 14 लाख का गांजा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई

Update: 2024-10-03 14:07 GMT
Harda. हरदा। पुलिस ने एक कार से 70 किलोग्राम कीमती 14 लाख रुपये का गांजा जब्त कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस को एक दिन पहले बुधवार की रात कार से गांजा लाने की सूचना मिली थी। गुरुवार को एसपी अभिनव चौकसे ने पत्रकार वार्ता की। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कार क्रमांक एमपी 04 ईबी 4872 से इंदौर-बैतूल फोरलेन से उड़ा होते हुए रन्हाईकलां रोड से रहटगांव की ओर गांजा ले जाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थ (गांजा) होने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची।

थाना कोतवाली प्रभारी प्रहलाद सिंह मर्सकोले ने पुलिस टीम के साथ कार के मालिक गांजा तस्कर शेख खलील पिता शेख रसीद (उम्र 56 साल) निवासी नजरपुरा-मोहनपुर रहटगांव, वाहन चालक धर्म पिता धारा धुर्वे (उम्र 24 साल) निवासी नजरपुरा-मोहनपुर तथा सहयोगी नीलेश पिता गोपाल वंशकार (उम्र 30 साल) साल निवासी रहटगांव को पकड़ा गया। कार की जांच की गई, जिसमें डिक्की से 70 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ। गांजे की कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई गई। तीनों आरोपितों पर धारा 8/20 बी एनडीपीएस एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी मर्सकोले ने बताया कि आरोपित शेख खलील गांजे और ड्रग्स के केस में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। वह लगातार इसी तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने बताया कि खलील पर दस प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2005 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रहटगांव, वर्ष 2011 में धारा 34, 36 आबकारी एक्ट थाना रहटगांव। वर्ष 2013 में धारा 13 जुआ एक्ट थाना रहटगांव, वर्ष 2013 में धारा 34 आबकारी एक्ट थाना रहटगांव, वर्ष 2014 में धारा 13 जुआ एक्ट थाना रहटगांव, वर्ष 2015 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली हरदा, वर्ष 2016 में धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली हरदा, वर्ष 2021 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाइन हरदा, वर्ष 2021 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रहटगांव तथा वर्ष 2023 में धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रहटगांव अंतर्गत प्रकरण दर्ज है।
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