कर्नाटक में बंद होगी गौ हत्या, मंत्री ने दिया बड़ा बयान

जानिए मंत्री ने क्या कहा?

Update: 2023-06-03 16:41 GMT
कर्नाटक। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में लागू 'गोहत्या रोधी' कानून वापस लेने के संकेत दिए हैं। पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश ने शनिवार को इशारा किया कि कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से लाए गए गोहत्या रोधी कानून की समीक्षा कर सकती है। साथ ही, उन्होंने सवाल किया कि जब भैंसों का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं। मंत्री ने कहा कि सरकार इस सिलसिले में चर्चा करेगी और फैसला लेगी। वेंकटेश ने कहा, 'हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एक विधेयक लाई थी, जिसमें उसने भैंस और भैंसा का वध करने की इजाजत दी थी, लेकिन कहा था कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि जब भैंस और भैंसा का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं?
यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। हम चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। इस सिलसिले में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। बूढ़ी गायों की देखभाल करने में किसानों की ओर से सामना की जाने वाली मुश्किलों के बारे में मंत्री से सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने अपना उदाहरण दिया, जिसमें उन्हें अपनी मृत गाय को दफन करने के लिए एक 'जेसीबी' की मदद लेनी पड़ी थी। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अधिनियम को 2021 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने लागू किया था। यह अधिनियम राज्य में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाता है। केवल बीमार मवेशियों और 13 साल से अधिक उम्र की भैंसों का वध करने की अनुमति दी गई।
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