राणा दंपति की जमानत पर सोमवार को फैसला सुनाएगा कोर्ट, फिलहाल जेल में रहना होगा
मुंबई: नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी. लंबी बहस के कारण कोर्ट आज आदेश नहीं सुना सकी. हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) में सुनवाई हुई. राणा दंपति की ओर से दो वकीलों ने कोर्ट में दलील पेश की. वहीं खार पुलिस स्टेशन का पक्ष रखने के लिए एसएसपी प्रदीप घराट कोर्ट में मौजूद रहे.
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत को बताया कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने संबंधी योजना सामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह राज्य सरकार को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश थी.
पुलिस ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें 'हिंदू विरोधी' के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और यह दिखाना चाह रहे थे वर्तमान शासन में हिंदुओं के लिए अपने धर्म का पालन करना मुश्किल है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद राणा दंपति को बीते शनिवार गिरफ्तार कर लिया गया था. राणा दंपती ने अपनी योजना स्थगित कर दी लेकिन IPC की विभिन्न धाराओं में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ाने और राजद्रोह जैसे आरोप शामिल हैं.
फिलहाल राणा दंपती न्यायिक हिरासत में हैं, नवनीत राणा भायखला स्थित महिला जेल में बंद हैं जबकि उनके पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा में स्थित जेल में बंद हैं.