अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्‍कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

पीड़िता को 13 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

Update: 2024-04-30 02:59 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्‍कर्म करने के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की अध्यक्षता कर रहीं न्यायाधीश बबीता पुनिया ने अपराध को 'शैतानी' माना और इसकी जघन्य प्रकृति को रेखांकित किया।
अदालत ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने, समाज के हितों की सेवा करने और समान अत्याचारों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इतनी कड़ी सजा जरूरी थी। कोर्ट ने आजीवन कारावास के अलावा पीड़िता को 13 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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