कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जानें क्या था मामला
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सोनीपत: युवती संग गैंगरेप व हत्या के बहुचर्चित मामले में हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। शहर क्षेत्र से युवती का अपहरण करने के बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म कर रोहतक में निर्मम हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने रोहतक की पाश्र्वनाथ सिटी में युवती का शव बरामद किया था। उसकी शिनाख्त सोनीपत की 19 वर्षीय युवती के रूप में हुई थी। युवती घर से 9 मई 2017 को फैक्टरी में जाने के लिए निकली थी। युवती की मां ने कीर्ति नगर के सुमित पर उसकी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था।
सीआईए की टीम ने कीर्ति नगर के सुमित को तमंचे के साथ पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि उसने कबीरपुर निवासी विकास यादव के साथ मिलकर युवती का कार में अपहरण किया था। उसके बाद वह युवती को कार में लेकर रोहतक गए थे। रोहतक में उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
बाद में उसकी पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके साथ दरिंदगी करते हुए मृत शरीर को खुर्द-बुर्द कर दिया था। सुमित के बाद आरोपी विकास यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने सुमित व विकास यादव को 6 दिसंबर को मामले में दोषी करार दिया था।
मामले में सोमवार को अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी है। युवती के अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि मामले में अदालत में पीड़िता के माता-पिता, उसके साथ फैक्टरी जा रही सहकर्मी समेत 44 लोगों की गवाही कराई गई है। उन्होंने मामले में माननीय अदालत से कठोरतम सजा देने की मांग की थी। जिस पर अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।