शख्स को 'PUI0007' की नंबर प्लेट बदलने को कहा तो पहुंचा कोर्ट, सरकार को जारी हुआ नोटिस

पंजाब में कार की नंबर प्लेट का एक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है,

Update: 2021-02-18 15:30 GMT

पंजाब में कार की नंबर प्लेट का एक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल, पंजाब में एक शख्स ने राज्य परिवहन आयुक्त के उस ऑर्डर के खिलाफ याचिका लगाई है जिसमें उससे और उस जैसे कुछ लोगों से अपनी नंबर प्लेट बदलवाने को कहा गया है. इस ऑर्डर के मुताबिक, जिनकी भी कार का नंबर 'PB' के अलावा किसी अन्य से शुरू होता है उसे बदलवाने को कहा गया है.



इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, हरजिंदर सिंह सिद्धू ने अपने वकीलों के जरिए यह अर्जी लगाई है. हरजिंदर की कार का नंबर 'PUI0007' है. हरजिंदर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दलील दी है कि उसको यह नंबर मोटर वीइकल एक्ट, 1988 के नियमों के हिसाब से मिला है. इतना ही नहीं, उसके पास इस नंबर की नई वाली हाई-सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट भी है. जिसकी डीटेल सरकारी परिवहन पोर्टल पर भी हैं.

खबर के मुताबिक, हरजिंदर सिंह सिद्धू की तरफ से आगे तर्क दिया गया है कि जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है वह जून 12, 1989 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर है. लेकिन PUI0007 की नंबर प्लेट को सरेंडर करने को कहना मोटर वीइकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 217-ए का उल्लंघन है.

हरजिंदर ने अथॉरिटी पर लगाया शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप
हरजिंदर के वकील ने अथॉरिटी के नोटिस को पूरी तरह अवैध और शक्ति का गलत इस्तेमाल करने वाला बताया है. कहा गया है कि हरजिंदर कई सालों से इस नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं. बताया गया कि साल 2015 में हरजिंदर ने दोबारा इस नंबर को तय फीस देकर फिर से वाहन पर रजिस्टर करवाया था. अब कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है. 4 मार्च को इसका जवाब दिया जाना है.


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