कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा ये सवाल, बदले में आया ऐसा जवाब

Update: 2024-05-21 11:24 GMT
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पूछा कि वह मुकदमे का दावा कर रहे हैं या गलती स्वीकार कर रहे हैं? इस पर बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा कि मुकदमे का दावा कर रहे हैं.
इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह से पूछा कि क्या आप गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो मानें क्यों. वहीं इस मामले में अन्य आरोपी और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये सबकुछ झूठ है. हमारे पास पूरे सबूत हैं. घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा-धमकाया भी नहीं है. सब आरोप झूठे हैं.
सीसीटीवी की सीडीआर और होटल दस्तावेजों सहित अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है. उनके वकील ने कहा कि मेरे दौरे आधिकारिक थे, मुझ पर आरोप है कि विदेश में मैं उसी होटल में था और मुझे ये अपराध करने का मौका मिला. जबकि मैं एक ही होटल में नहीं रह रहा था. दिल्ली कार्यालय की घटनाओं में, मेरा बचाव यह है कि मैं तब दिल्ली में नहीं था. ये दस्तावेज़ डब्ल्यूएफआई पर आसानी से उपलब्ध हैं. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि ये एक नई जांच की तरह होगी. कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि जवाब दाखिल करें, फिर आप पहलवान बनाम बृजभूषण पर बहस कर सकते हैं.
कोर्ट ने मामले को लंबे समय तक खींचने से इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं. जज ने कहा कि मेरी कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं. हम 10 दिन से दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की है. यानी महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर एक जून से मुकदमा चलेगा. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में दोनों ने अपराध स्वीकार करने के बजाय ट्रायल का सामना करने की बात कही.
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है. इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है.
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