लुधियाना। नगर निगम द्वारा बी.आर.एस. नगर के नजदीक बनाए गए उत्तर भारत के पहले डॉग पार्क में कमर्शियल गतिविधियां होने को लेकर विवाद गर्मा गया है। इस मामले में पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्यों द्वारा नगर निगम को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें डॉग पार्क के निर्माण के दौरान कोर्ट व नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है जिसके मुताबिक ग्रीन बैल्ट की जगह में पक्की इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं लगाई जा सकती है। इसी तरह ग्रीन बैल्ट की जगह में कमर्शियल गतिविधियां होने पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया गया है।
जिसके बावजूद डॉग पार्क में पैट कैफे खोला जा रहा है। एन.जी.ओ. के सदस्यों द्वारा डॉग पार्क में कमर्शियल गतिविधियां व इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के रूप में किए गए नियमों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम के लैवल पर कोई कदम न उठाए जाने की सूरत में एन.जी.टी. में केस दायर करने की चेतावनी दी गई है। इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जबकि विधायक गुरप्रीत गोगी इस प्रोजैक्ट के बचाव में आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शहर में होने वाले हर काम का विरोध नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो वह अदालत में जा सकता है। वहां नियमों के मुताबिक जबाव दिया जाएगा।