1 दिसंबर से होगा Night Curfew, मास्क नहीं पहनने पर 1 हजार रुपए जुर्माना

पंजाब के सभी होटल, रेस्त्रां और मैरिज पैलेसों रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

Update: 2020-11-25 09:07 GMT

चंडीगढ़ः पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर सरकार और प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद हो गया है। सरकार ने आगामी 1 दिसंबर से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगाने का फरमान जारी कर दिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक बीते दिनों से सूबे के हर जिले शहरों और कस्बों में कोरोना के मामलों में बढौ़तरी हुई है। जिसे देखते हुए सरकार ने 15 दिन का नाइट कर्फ्यू घोषित किया है। पूरे सूबे में यह 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।


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