कांग्रेस ने लगाया आरोप... भाजपा नेता ने गैरकानूनी ढंग से बांट दिए हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन

रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत

Update: 2021-04-15 17:27 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:  देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत हो रही है. इस बीच गुजरात कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटील के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के साथ एपिडेमिक एक्ट के तहत गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. कांग्रेस का आरोप है कि सूरत बीजेपी के दफ्तर से पाटील के जरिए पांच हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन को गैरकानूनी तरीके से बांटा गया. इस मसले पर कांग्रेस के नेता परेश धानानी ने गुजरात हाईकोर्ट में 36 पन्नों की एक याचिका दायर की है. उन्होंने सीआर पाटील के साथ-साथ बीजेपी विधायक हर्ष संधवी पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को गैरकानूनी तरीके से बांटने का आरोप लगाया है.

इसी मामले में एक और याचिका में रेमडेसिविर इंजेक्शन के गैरकानूनी इस्तेमाल को लेकर गुजरात सरकार, बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटील, बीजेपी के विधायक हर्ष संधवी, सूरत कलेक्टर, सूरत पुलिस कमिश्नर औऱ राज्य के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर एचजी कोशिया पर भी सवाल उठाया गया है.कांग्रेस नेता परेश धानानी का कहना है कि फार्मेसी एक्ट-1949 के सेक्शन 42 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये दवाई कंट्रोल ड्रग्स में आती है. कंट्रोल ड्रग्स होने की वजह से इसे कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बेच सकता है. फार्मसिस्ट के अलावा किसी और के बेचने की मनाही है. अगर कोई ऐसा करता है तो इसे गैरकानूनी माना जाता है.
धानानी ने कहा कि यहीं नहीं ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के भी नहीं दी जा सकती. 1948 के कानून के तहत इस केस में कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है.गौरतलब है कि जब मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से इस बारे में पूछा गया कि सीआर पाटील इंजेक्शन कहां से लाए, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पाटील से पूछना चाहिए. फिलहाल, 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आए इसे लेकर बीजेपी नेता विपक्ष के निशाने पर हैं.


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