ट्रिपल टेस्ट की शर्त स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण में बनी बाधा
नई दिल्ली (आईएएनएस)| स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने को ट्रिपल टेस्ट न्यायपालिका और राज्य के बीच विवाद का कारण बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने सरकार को ओबीसी के आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस तरह के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की शर्त को पूरा नहीं किया है। अतीत में ट्रिपल टेस्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया था। मध्य प्रदेश सरकार को भी परेशान किया।
15 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया।
इसके बाद उम्मीद की जाती है कि स्थानीय निकाय चुनावों में और देरी होगी, जिसमें ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) शामिल हैं, जिनका कार्यकाल सितंबर, 2019 में समाप्त हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2021 को एक फैसले में विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया।
इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि ओबीसी के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली ट्रिपल टेस्ट/शर्तो का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।
ये है ट्रिपल टेस्ट
1- राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना।
2- आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना।
3- किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण के लिए 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सीटों को सामान्य माना जाएगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य के कानून राज्य भर के स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकते हैं, वह भी पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना।
उच्च न्यायालय ने कहा, किशनराव गवली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया है कि पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की ऐसी जांच एक स्थिर व्यवस्था नहीं हो सकती है, बल्कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की किसी भी जांच या अध्ययन में आवश्यक रूप से स्थानीय निकायों में पारंपरिक रूप से नुकसानदेह वर्ग बनाने वाले नागरिकों के बीच प्रतिनिधित्व का पता लगाना शामिल है।
इसने कहा कि इस तरह की कवायद को केवल सिर की गिनती तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 7 अप्रैल, 2017 के सरकारी आदेश के अनुसार राज्य द्वारा किया जा रहा है।
इस आदेश में ओबीसी की आबादी का निर्धारण करने के लिए एक नगरपालिका के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तेजी से सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, जहां संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई थीं।
यह कहा दिनांक 07.04.2017 के सरकारी आदेश तहत इस तरह की कवायद पर विचार किया गया है और राज्य में नगर निकायों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले नागरिकों के वर्ग या समूह से संबंधित पिछड़ेपन या नुकसान की स्थिति के निर्धारण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक को शामिल किया गया है और क्या छूट गया है। यह है कि सरकारी आदेश नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जांच के लिए प्रदान नहीं करता है।
यूपी सरकार ने तर्क दिया था कि 1994 से पिछली सभी सरकारों ने चुनावों के लिए एक ही रैपिड सर्वे का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसने उच्च न्यायालय को आश्वस्त नहीं किया, जिसने शीर्ष अदालत के फैसले पर जोर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा के. कृष्णमूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि नुकसान की प्रकृति, जो शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है, के दायरे में नुकसान के साथ आसानी से बराबरी नहीं की जा सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी यह है कि सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन का अर्थ जरूरी नहीं कि राजनीतिक पिछड़ापन हो।
अपनी अपील में यूपी सरकार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए जारी मसौदा अधिसूचना को अवैध ढंग से रद्द किया है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ओबीसी एक संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है।