सिंगरौली। सिंगरौली कलेक्टर अरूण परमार ने आदतन अपराधी गोरख नाथ यादव पिता राम सहाय यादव उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम बैरिहवा थाना मोरवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदतन अपराधी को सिंगरौली जिले के साथ साथ सीमावर्ती जिले सीधी, रीवा जिले की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में आदतन अपराधी को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी गोरख नाथ यादव के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रकरण दर्ज हैं। वह लगातार असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। आदतन अपराधी गोरख नाथ यादव के आतंक के कारण आमजन पुलिस थाने में रिपोर्ट का साहस नहीं कर पा रहे हैं। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी गोरख नाथ यादव को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।