कर्नाटक। कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी जिले (Belagavi District) में एक ईसाई प्रार्थना समूह (Christian Prayer Group) के कुछ सदस्यों पर हमला करने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि हमले में तीन महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए, जिनका मुदलागी शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने मुताबिक, यह घटना 29 दिसंबर को जिले के गोकक के निकट तुक्कनट्टी गांव (Tukkanatti Village) में हुई थी.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस घर में प्रार्थना सभा हो रही थी, उस घर के मालिक ने मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि सभी आरोपी विभिन्न दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों के सदस्य होने का दावा कर रहे थे. आरोपियों ने गांव के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाते हुए उस घर में घुसपैठ की, जहां दोपहर करीब 1 बजे प्रार्थना सभा हो रही थी. जिस समय यह घटना हुई उस समय पादरी अक्षय कुमार करगन्वी अपने आवास पर पूजा कर रहे थे. हिंदुत्व समूह (Hindutva Group) के सदस्यों ने पादरी के घर में जबरन घुसपैठ की और उनसे अपनी प्रार्थना को रोकने के लिए कहने लगे. समूह ने परिवार के साथ मारपीट की और आरोप लगाया कि उन्होंने पड़ोसियों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की. पादरी की पत्नी कविता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि हिंदुत्व समूह के लोगों ने हमले के दौरान एक महिला पर जलती हुई करी डाल दी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. जब परिवार ने समूह को शांत करने की कोशिश की तब एक अन्य महिला महादेवी जोगी पर भी हमला किया गया. कविता ने कहा कि प्रार्थना कुछ ऐसी थी जो परिवार द्वारा हर साल क्रिसमस के बाद की जाती है.
वहीं, पुलिस अधिकारी ने कहा कि सात आरोपियों ने महिलाओं को जातिवादी गालियां भी दीं और उन पर हिंदू धर्म के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया. शिकायत का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि जब एक महिला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तब एक आरोपी ने उसपर उबलता हुआ खाना डाल दिया, जिसमें झुलसकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उनका मुदालगी के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान- शिवानंद शिवलिंगप्पा, रमेश दंडपुर, परसप्पा बाबू, फकीरप्पा बागेवाड़ी, कृष्णा कांतिकर, चटन राजेंद्र और महंतेश बसलिंगप्पा के रूप में हुई है. आरोपियों के खिलाफ धारा 143 (दंगा), 448 (अतिचार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 392 (डकैती), 506 (आपराधिक धमकी), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह घटना राज्य में ईसाइयों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच हुई है. इससे पहले, 28 दिसंबर को बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने तुमकुरु जिले के कुनिगल इलाके में एक घर में जबरन घुसपैठ की और निवासियों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया. इसी तरह की एक घटना में, 16 दिसंबर को भी हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने मांड्या जिले के एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की थी.