सेक्स स्कैंडल के आरोपी संत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें पूरा मामला

Update: 2022-10-28 06:02 GMT
चित्रदुर्ग (कर्नाटक) (आईएएनएस)| कर्नाटक पुलिस ने बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में 694 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह अंतरिम चार्जशीट है, जांच आगे बढ़ने पर विस्तृत चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
आरोप पत्र में महिला छात्रावास वार्डन रश्मि और मठ के सचिव परमाहिवैया के खिलाफ भी आरोप हैं।
जांच अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें 30 अक्टूबर से पहले अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी थी, इसलिए उन्होंने अंतरिम चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट के अनुसार अन्य आरोपियों कनिष्ठ पुजारी और गंगाधरैया के संबंध में जांच जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम, धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
गौरतलब है कि दो नाबालिग लड़कियों ने 26 अगस्त को लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू और अन्य के खिलाफ यौन शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने 1 सितम्बर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी संत की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है।
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