केंद्र सरकार ने दफ्तरों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कार्यालयों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई गाइडलाइन (SOP) जारी की है. इसके मुताबिक, अगर संक्रमण के एक या दो मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों. मंत्रालय ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर कई मामले सामने आते हैं तो पूरी इमारत अथवा ब्लॉक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया करनी होगी और उसके बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है.
नई एसओपी के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना चाहिए और जब तक क्षेत्र कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से बाहर नहीं हो, तब तक कार्यालय नहीं जाना चाहिए. साथ ही ऐसे कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले कार्यालय बंद ही रहेंगे. इसके अलावा, केवल बिना लक्षण वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को ही कार्यालय में आने की अनुमति दी जानी चाहिए. एसओपी में कोविड-19 बचाव उपायों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया गया है.
पहले की तरह लौटेगी सरकारी दफ्तरों में रौनक
इसके साथ ही केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. नए आदेश राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में कोविड-19 (Covid-19) के उपचाराधीन मामलों की संख्या में प्रभावी कमी आने के बीच आया है. बयान में कहा गया है कि हालांकि, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी, जब तक कि उनका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता.
अभी तक, केवल अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी ही मार्च में कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों के बीच कार्यालय आ रहे थे. केंद्र सरकार ने बीते साल मई महीने में उपसचिव के स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अपने कार्यालयों से काम करने के लिए कहा था, जबकि उसने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के अपने प्रयास के तहत अलग-अलग कार्यालय समय लागू किया था.
केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए शनिवार देर रात जारी आदेश में कहा गया, 'सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होना है और किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को कोई छूट नहीं होगी.'
फिलहाल रजिस्टर से लगेगी हाजिरी
आदेश में ये भी कहा गया है कि अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति निलंबित रखी जाएगी. वहीं ये भी कहा गया है कि सभी विभाग जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जारी रहेंगी और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से जब तक कि सार्वजनिक हित में पूरी तरह जरूरी न हो, तब तक बचा जा सकता है.
'बचाव के उपायों का सख्ती से पालन'
एसओपी में कोविड-19 बचाव उपायों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया गया है. गौरतलब है कि रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 के उपचाराधीन मामले 1.5 लाख से नीचे हैं.