केंद्र सरकार ने फायरिंग में मृत मछुआरों के स्वजन के लिए पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू करने की सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इटली ने अपने दो नौसैनिकों द्वारा फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास मारे गये.

Update: 2021-04-19 12:37 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इटली ने अपने दो नौसैनिकों द्वारा फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास मारे गये दो भारतीय मछुआरों के परिजनों के लिए 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी.रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि जैसे ही इटली से धन मिलेगा है सरकार उसे नौ अप्रैल के निर्देशानुसार शीर्ष अदालत में जमा करेगी।

केंद्र की ओर से वकील रजत नायर ने पीठ से कहा कि हम धन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पीठ दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामला बंद करने के केंद्र के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने पूछा कि क्या धनराशि जमा हो गई है। इस पर केंद्र की ओर से रजत नायर ने पीठ को बताया कि इटली ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने पहले जल्द सुनवाई पर जोर दिया था और पिछली तारीख पर कहा था कि पैसा तीन दिन में जमा हो जाएगा। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप कितनी तेजी से काम करते हैं। इस पर नायर ने पीठ से कहा कि जैसे ही पैसा मिलता है, उसे शीर्ष अदालत में जमा कराया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने नौ अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली द्वारा दोनों भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए दिये जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा किये जाएं और कोर्ट खुद मुआवजा राशि देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इटली सरकार की ओर से पेश वकील सुनील दत्त का आवेदन स्वीकर कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनल ने 21 मई, 2020 में इस मामले में जितने मुआवजे का प्रविधान किया है वह भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा बताए गए बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा।


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