सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सुनाई 3 साल कारावास की सजा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Update: 2022-03-28 10:08 GMT

झारखंड। आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची की विशेष CBI अदालत ने झारखंड (Jharkhand) के कांग्रेस नेता पर शिकंजा कसा है. सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही झारखंड के नेता पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बंधु तिर्की (Congress MLA Bandhu Tirki) ने साल 2005-2009 के दौरान झारखंड के मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे. इसी मामले मे कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है. सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. बंधु तुर्की पर झारखंड के मंत्री रहते छह लाख रुपए आय से ज्यादा संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करने के दोषी पाए गए हैं.

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में यह मामला आने के बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई (CBI Court) ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की थी. 16 जनवरी 2019 को कांग्रेस नेता बंधु तिर्की पर कोर्ट में आरोप गठित हुआ था. आज कोर्ट ने उन्हें तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है. बता दें कि बंधु तिर्की फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं.

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की पर आय से 6 लाख 28 हजार 698 रुपए ज्यादा रखने का आरोप था. कोर्ट में उनका यह आरोप साबित हो गया है. इस मामले में वह पहले भी जेल जा चुके हैं. फिलहाल वह जमानत पर चल रहे थे. कोड़ा कांड में सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 को बंधु तिर्की के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में FIR दर्ज की थी. इस मामले पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुनवाई कर रहा था. कोर्ट ने आज कांग्रेस विधायक को 3 साल कठोर कारावस की सजा के साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद बंधु तिर्की की विधायकी जाना तय माना जा रहा है.


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