CBI ने रिश्वतखोरी के आरोप में CGST के सहायक आयुक्त और निरीक्षक को गिरफ्तार किया

Update: 2024-03-15 17:44 GMT

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को शिकायतकर्ता से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), बेलापुर, नवी मुंबई के एक सहायक आयुक्त और निरीक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यक्तियों की पहचान सुहास सी. भालेराव, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी और शुभम दास महापात्र, निरीक्षक, सीजीएसटी के रूप में की गई है। सीबीआई के मुताबिक, एक शिकायत पर आरोपी सहायक आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता, एक ट्रांसपोर्ट फर्म का पार्टनर, को सहायक आयुक्त, सीजीएसटी बेलापुर कमिश्नरेट, नवी मुंबई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस मिला था।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जमा किए। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी सहायक आयुक्त ने सेवा कर से संबंधित कारण बताओ नोटिस का निपटारा करने के लिए शिकायतकर्ता से 6 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद आरोपी लोक सेवक 1.50 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गया।

शिकायतकर्ता को निरीक्षक, सीजीएसटी के माध्यम से रिश्वत की राशि देने के लिए कहा गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया और मामले में शिकायत दी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और उक्त इंस्पेक्टर, सीजीएसटी को रुपये लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी सहायक आयुक्त की ओर से परिवादी से रिश्वत की रकम डेढ़ लाख रु. दोनों आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "आरोपी लोक सेवकों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच जारी है।"


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