मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी 4 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की

Update: 2023-06-09 12:16 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की पशु तस्करी से संबंधित ईडी द्वारा दर्ज मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की डिफॉल्ट जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को 4 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 जनवरी को मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंडल ने 31 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने कहा था कि मंडल की जमानत अर्जी निराधार है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने मामले को चार जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
मंडल की ओर से पेश अधिवक्ता मुदित जैन ने तर्क दिया कि 30 जनवरी को एक डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की गई थी और 24 अप्रैल को एक प्रारंभिक सुनवाई अर्जी दायर की गई थी, जिसे 1 जून को सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद 9 जून की तारीख दी गई थी। उन्होंने कहा कि एएसजी राजू ने शुरुआती आवेदन में अदालत की सुविधा के अनुसार याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। मामले की सुनवाई 27 जुलाई को सूचीबद्ध होने के कारण जल्द सुनवाई की याचिका दायर की गई थी, यह एक डिफॉल्ट जमानत याचिका है जो 30 जनवरी से लंबित है।
ईडी ने मंडल को सीबीआई द्वारा कोलकाता में सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पिछले साल 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और टीएमसी के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था।
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