रेस्टोरेंट, बार बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटलों पर प्रकरण दर्ज

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Update: 2023-09-11 16:32 GMT
भोपाल। आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत आबकारी कंट्रोलर द्वारा गठित अलग - अलग टीमों द्वारा देर रात्रि बैरागढ़, खजूरी सड़क, केरवा डेम रोड़, होशंगाबाद रोड़, गुलमोहर कॉलोनी में संचालित विभिन्न होटलों एवं ढाबों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान विंटर रोज गार्डन, यू एंड मी रेस्टोरेंट, वाटर विले रेस्टोरेंट, जहाज रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर रेस्टोरेंट, व्हाइट ऑर्चिड़ रेस्टोरेंट, बैसिल रेस्टोरेंट, खासियत रेस्टोरेंट, कोजी किचन रेस्टोरेंट पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ग्राहकों को मदिरापान कराते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए म.प्र.आबकारी अधिनियम अंतर्गत 62 प्रकरण दर्ज किये। इसी दौरान गश्ती दल को एम.पी. नगर और डी.बी. मॉल स्थित रेस्टोरेंट बारों में निर्धारित समयावधि रात्रि 12 बजे पश्चात भी बार खोलकर मदिरापान कराने एवं तेज संगीत, ड़ी जे बजाने की शिकायतें मिलने पर आबकारी अमला मौके पर पहुँचा तो सोशलाइट सेवन, एजेंट जैक, पिचर, टेन डाउनिंग स्ट्रीट बारों में बार बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी बड़ी संख्या में नवयुवक, युवतियां पार्टी करते हुए मिले।
जिसे उपस्थित आबकारी बल द्वारा तत्काल खाली कराया जाकर उपस्थित बार संचालको के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम के तहत मौके पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इन सभी बार संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दिवसों में भी मदिरा का अवैध व्यवसाय व आबकारी नियमों का उल्लंघन करने पर निरंतर ऐसी बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। इसके अलावा आबकारी तथा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तीन अन्य प्रतिष्ठानों पर मदिरा तथा खाद्य पदार्थों की जांच की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल का उद्देश्य अवैध शराब विक्रय तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने हेतु सघन निरीक्षण करना है। विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिये गये नमूनों को विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है । नमूनों के परिणाम प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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