कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से गायक केके की मौत मामले में CBI जांच की मांग पर मांगी रिपोर्ट

Update: 2022-06-20 12:26 GMT

ब्रेकिंग न्यूज़: मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके की कोलकाता के नज़रुल मंच में कॉन्सर्ट के दौरान हुई अस्वाभाविक मौत मामले में सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में सुनवाई हुई है. न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद तीन सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है. केके की मौत में भारी लापरवाही का आरोप लगा कर दो याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई थीं. इनमें से एक याचिका में सीबीआई जांच (CBI Inquiry) की मांग की गई है. बता दें कि कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान बॉलीवुड के गायक केके की तबीयत बिगड़ गई थी. बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद ऑडिटोरियम को लेकर सवाल उठे थे.

सिंगर केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग: केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अधिवक्ता सौम्य शुभ्र रॉय, सायन बनर्जी और इम्तियाज अहमद ने याचिकाएं लगाई थीं. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने पक्ष रखते हुए कहा कि मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ड अटैक को मुख्य वजह बताई गई है. अभी तक घटना की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कुछ भी अस्वाभाविक नहीं पाया है. परिवार ने भी जांच पर सवाल नहीं उठाया है, परिवार ने राज्य सरकार अथवा जांच के खिलाफ याचिका नहीं लगाई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार हलफनामा के जरिए बताएं कि सीबीआई जांच संबंधी मांग पर उसे क्या कहना है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट: केके के नजरूल मंच के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था का आरोप लगा था. आरोप है कि केके के कार्यक्रम के दौरान काफी भीड़ थी और कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों के बैठने लिए 2700 लोगों की जगह थी, लेकिन वहां 7000 लोग उपस्थित थे. गायक केके की मौत के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम स्थल पर कुप्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने कहा था कि केके की मौत काफी दर्दनाक है. इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए. बीजेपी ने भी इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. अब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच के बारे में अपनी राय देने के लिए कहा है.

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