Bundi : चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध
बून्दी । अवैध चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से आमजन एवं पक्षियों को होने वाली गंभीर क्षति के मद्देनजर जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में …
बून्दी । अवैध चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से आमजन एवं पक्षियों को होने वाली गंभीर क्षति के मद्देनजर जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के विक्रय एवं उपयोग को निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंध किया है। निषेधाज्ञा आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक अथवा अन्य सिंथेटिक धागे से बने मांझे,चाईनीज मांझे, हानिकारक जहरीले पदार्थों जैसे लोहा पाउडर, ग्लास पाउडर आदि से बने मांझे का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग नहीं करेगा। निषेधाज्ञा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक की अवधि के मध्य पतंग उड़ाया जाना प्रतिबन्धित होगा। आदेशानुसार आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।
नोट- खबरों की अपडेट के लिए जनता से रिश्ता पर बने रहे।