BRS नेता के. कविता को मिली 7 दिन की रिमांड

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Update: 2024-03-16 12:00 GMT
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किया। ईडी ने 10 दिनों के लिए के. कविता की हिरासत की मांग की थी। वहीं के. कविता ने अदालत में पेश किए जाने के दौरान अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। के. कविता ने कहा कि हम इस केस को अदालत में लड़ेंगे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य 46 वर्षीय के. कविता को शुक्रवार शाम को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान वकील नितेश राणा के साथ के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि के. कविता की गिरफ्तारी 'अवैध' थी। उन्होंने एजेंसी पर के. कविता को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।
के. कविता के वकील ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ के. कविता की याचिका पर ईडी को सुनवाई पूरी होने से पहले के. कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत के वकील ने कहा कि यह एक काला दिन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। वहीं ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में नहीं कहा है कि के. कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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