अवैध रेल ई-टिकट बनाने वाले दलाल गिरफ्तार, आरपीएफ ने की कार्रवाई

Update: 2023-04-14 10:45 GMT

जबलपुर। रेल सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध "ऑपरेशन उपलब्ध" अभियान के तहत कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में भोपाल एवं कोटा मण्डल में रेलवे ई-टिकट का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 223 इस्तेमाल टिकटों की कीमत 04 लाख 59 हजार 314 रूपये को जप्त किया गया।

भोपाल मण्डल पर पोस्ट इटारसी में सहायक उप निरीक्षिक संजय जनोरिया एवं आर. योगेश कुमार, आरक्षक राकेश मीणा एंव अपराध खुफिया शाखा भोपाल से प्रधान आरक्षक सूरज सिंह तोमर द्वारा नर्मदापुरम स्थित आकाश ट्रेवल्स के संचालक आदित्य जुगानी को 01 यूजर आईडी की जांच की गई जिसने उक्त आईडी स्वयं की होना व पर्सनल आईडी से 01 टिकट कीमत रूपये 1500/- एवं 109 इस्तेमाल टिकट कीमत रूपये 2,35,608/- सहित कुल टिकट 110 कीमत रूपये 237108/- की टिकटें बनाई गई। कार्यवाही के दौरान आरपीएफ पोस्ट इटारसी लाकर आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध रेल अधिनियम धारा 143 के तहत तथा जाँच में यह भी पाया गया की पूर्व में भी आउटपोस्ट होशंगाबाद पर रेल अधिनियम धारा 143 के तहत दिनांक 10.02.2022 दर्ज होने के कारण आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को माननीय स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट भोपाल के समक्ष पेश कर न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार एक और घटना में पोस्ट रानी कमलापति पर दिनाँक 13.04.2023 को रेलवे ई टिकट के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मंडल साइबर सेल से प्राप्त संदिग्ध यूजर आईडियों की छानबीन हेतु टीम गठित की जिसमे उप निरीक्षक अरविंद ओझा, सहायक उप निरीक्षक आर. के. बौरासी, प्रधान आरक्षक मुकेश सैनी और आरक्षक राहुल रघुवंशी के द्वारा कार्यवाही करते हुए चूना भट्टी कोलार रोड स्थित सडाना मेडिको पहुँचे जो मेडिकल शॉप के साथ साथ रेलवे ई टिकट बनाने का कार्य करता है पर रेड की गई जिसके दुकानदार सुधीर सडाना को अवैध टिकटों के व्यापार में संलिप्त पाने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए 15 अलग-अलग व्यक्तिगत यूजर आईडियों से तैयार 01 नग लाइव ई टिकिट कीमत 819/- रुपये व 63 नग यूज्ड टिकिट कीमत 1,69,387/- रुपये सहित कुल बरामद ई-टिकिटों की संख्या 64 नग कुल कीमत 1,70,206/- रूपये व एक नग कम्प्यूटर सीपीयू को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध रेसुब पोस्ट रानी कमलापति पर रेल अधिनियम धारा 143 के तहत आरोप दर्ज किया गया और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारूप सूचना पत्र धारा 41 (ए) सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया।

इसी तरह कोटा मण्डल के अंतर्गत पोस्ट शामगढ़ पर रेल आरक्षित ई टिकटो की कालाबाजारी के तहत कार्यवाही करते हुए रेल सुरक्षा बल आउट पोस्ट भवानीमण्डी के क्षेत्राधिकार में दिनांक 13.04.2023 को उप निरीक्षिक राम अवतार शर्मा, सहायक उप निरीक्षिक मोरपाल मीना, प्रधान आरक्षक अरविन्द कुमार मलिक एवं आरक्षक अरूण कौशिक द्वारा पर्सनल यूजर आईडी की जाँच हेतु एवं प्राप्त मोबाईल नम्बर के आधार पर भवानीमण्डी पचपहाड रोड पर स्थित प्रियांश ई-मित्र की दुकान पर पहॅुचकर दुकान संचालक सूरज अग्रवाल से यूजर आईडी के सम्बन्ध में पुछताछ करनें पर उक्त पर्सनल यूजर आईडी अपनी होना व रेलवे के आरक्षित ई-टिकटो को किराया राशि से अधिक कमीशन लेकर ग्राहको को बेचना स्वीकार किया। रेल आरक्षित ई-टिकटो का अवैध कारोबार का पाया जानें पर आरोपी को आरपीएफ आउट पोस्ट भवानीमण्डी पर लाया गया और रेल अधिनियम धारा 143 के तहत नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही की गई। पर्सनल यूजर आईडी बनाये गए पूर्व यात्रा के कुल 49 रेल ई टिकटों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ जिनकी कुल किराया राशि 52000/- रुपये पाई गई। 

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