मनी लॉन्ड्रिंग केस में झटका: बॉम्बे HC ने नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से किया इनकार

Update: 2022-03-15 07:12 GMT

मुंबई: दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया।

बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मनी लांड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मालूम हो कि बांबे हाईकोर्ट आज नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री एवं एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जानकारी हो कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने 7 मार्च को नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मालूम हो कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष पीएमएलए अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। नवाब मलिक ने अपनी इस अर्जी में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की उनके खिलाफ की गई कार्रवाई गलत और गैरकानूनी है
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