लखनऊ (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और दो अन्य को समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने एक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। पंडित सिंह का 7 मई, 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एमपी-एमएलए कोर्ट जितेंद्र गुप्ता ने सबूतों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह, ज्ञान सिंह और दीप नारायण यादव पहलवान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत में भाजपा सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय और उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित करने में सक्षम नहीं थे इसीलिए उनको बरी किया जाता है।
वकीलों ने कहा कि हमले के समय बृजभूषण शरण सिंह अपने दिल्ली स्थित आवास पर थे।