बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से मिली राहत, आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

Update: 2022-01-31 07:43 GMT
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने उनको 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है और 23 फरवरी को ही संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा है. इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से तीन की सुरक्षा प्रदान की थी ताकि वह अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकें. जस्टिस लीजा गिल की अदालत ने ड्रग केस में मजीठिया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थीं.

राज्य में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकान की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई थी. मजीठिया (46) के खिलाफ पिछले महीने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी और 12 जनवरी को जांच से जुड़ने का निर्देश दिया था. अदालत ने देश नहीं छोड़ने सहित कुछ शर्तें भी लगाई थीं. बाद में अंतरिम राहत की अवधि 18 जनवरी को बढ़ा दी गई थी. मजीठिया एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं.



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