आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बिहार की अदालत का भाजपा विधायक पर जुर्माना
पटना (आईएएनएस)| गोपालगंज में एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भाजपा विधायक राम प्रवेश राय पर जुर्माना लगाया है। राय को न्यायमूर्ति मानवेंद्र मिश्रा की विशेष अदालत में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर राय को छह महीने जेल की सजा काटनी होगी।
इससे पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मौके पर कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। गोपालगंज जिले के बरौली से विधायक राय ने इस बात की पुष्टि की है।
राय ने आईएएनएस से कहा, यह 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मैंने जुर्माना जमा कर दिया।