नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितता के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि अमानतुल्लाह खान कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए?
अमानतुल्लाह खान के वकील ने बताया कि बीती रात वह सीने में दर्द से पीड़ित थे. इसके बाद अमानतुल्लाह को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. सुबह 4 बजे उन्हें राहत मिलने पर डिस्चार्ज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ी कोई जानकारी गलत नहीं होनी चहिए. इस पर वकील ने कहा कि वह सही जानकारी ही कोर्ट को देंगे.
कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों की तरफ से कोई वकील नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि उन आरोपियों ने वकील क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा कि यह क्रिमिनल केस है. कोर्ट के समन पर यहां आरोपी घूमने नहीं आए हैं. कोर्ट में समन पर पेश होने के बाद जमानत के लिए वकील करना होता है.
कोर्ट को बताया गया कि आरोपियो को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि वकील भी करना होता है. कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह आपकी परेशानी है. आप लोगों में जागरूकता पैदा करें. कोर्ट ने कहा कि समन के बाद जमानत दाखिल करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि यहां समन पर घूमने आए हैं. अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि बाकी आरोपियों की तरफ से भी वह पेश होंगे, वह उनकी तरफ से वकालत नामा दाखिल करेंगे.
अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. उन पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी और वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप भी उन पर लगा है. इस संबंध में ACB ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.