रांची: दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली तारीख तक आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सोरेन ने सीबीआई के प्रारंभिक जांच के आदेश और कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है।
भारत के लोकपाल ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन को अपने समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। सीबीआई की विस्तृत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए शिबू को कथित तौर पर तलब किया गया था, जिसे एजेंसी ने इस साल जून में लोकपाल को सौंपा था। राज्यसभा सांसद को चार अगस्त को इसके लिए नोटिस जारी किया गया था।
शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ पांच अगस्त 2020 को लोकपाल में शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 13 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी।