चर्चित IAS पूजा खेडकर की मां को बड़ा झटका

वीडियो सामने आया था.

Update: 2024-07-22 11:53 GMT
पुणे: पुणे की एक अदालत ने सोमवार को आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को एक किसान को धमकाने के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने मनोरमा खेडकर की पुलिस हिरासत शनिवार को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया था। हालांकि पुलिस हिरासत खत्म होने से पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनोरमा ने पिछले साल जून में एक भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाया था। पुलिस ने पूजा के माता-पिता मनोरमा और दिलीप तथा चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल वर्ष 2023 का एक वीडियो हाल में सामने आया था, जिसमें मनोरमा पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर कथित तौर पर धमकाती नजर आ रही थीं। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उसने अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली है।
मनोरमा को रायगढ़ जिले के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपी हुई थी। इसके बाद उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मनोरमा ने अपने पति और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को बंदूक दिखाकर धमकाया। उन्होंने कहा कि मनोरमा ने शिकायतकर्ता के सिर पर बंदूक तान दी और ट्रिगर खींचने ही वाली थी।
पुणे ग्रामीण में पौड पुलिस ने खेडकर दंपती और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 307, 144 (घातक हथियार के साथ अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम भी शामिल है।
इससे पहले, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने पुणे में आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर से जुड़ी थर्मोवेरिटा नामक एक कंपनी को 2.77 लाख रुपये के कथित कर चूक के कारण सील कर दिया था। यह घटनाक्रम प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर विवाद के बीच हुआ है, जिन्होंने वाईसीएम अस्पताल पिंपरी चिंचवाड़ से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी के पते का इस्तेमाल किया था।
पीसीएमसी के आयुक्त शेखर सिंह ने कहा, "थर्मोवरिटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 2022-2023 और 2023-2024 का प्रॉपर्टी टैक्स पिछले दो वर्षों से लंबित है। इसके अलावा, चालू वर्ष का बकाया भी नहीं चुकाया गया है।" पीसीएमसी के आयुक्त ने कहा, "चूंकि 2023 में उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया, इसलिए हमने शुरू में नोटिस जारी किए और बाद में क्रमिक प्रतिक्रिया के रूप में उनकी पानी की सप्लाई काट दी। चूंकि पिछले दो वर्षों से बकाया है, इसलिए हमारा अगला कदम संपत्ति को सील करना था।"
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