यूट्यूबर मनीश कश्यप को कोर्ट से बड़ी राहत, पेशी में मिली ये छूट

Update: 2023-08-08 17:32 GMT
बिहार। यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उसे तमिलनाडु जेल में नहीं जाना पड़ेगा। उसे अब बिहार के जेल में ही रखा जाएगा।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तमिलनाडु में जरूरत पड़ने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से उसकी पेशी कराई जाएगी। तमिलनाडु के सभी मामलों में उसे बेल मिल चुकी है। जबतक बिहार के सभी केस में उसे बेल नहीं मिल जाती तबतक उसे बिहार के जेल में ही रखा जाए। मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार अब उसे बेऊर जेल में रखा जाएगा।
मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। तमिलनाडु पुलिस को यदि जरुरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई सुनिश्चत कराएंगे।जज साहब का साफ साफ आदेश आया कि चुकि मनीष कश्यप बिहार के हैं और तमिलनाडु के केस में उन्हें बेल मिल चुका है तो वहां भेजने का कोई प्रश्न अब नहीं उठता है।वकील ने बताया कि दूसरे राज्य में खाना पान से लेकर भाषा और अन्य प्रकार की दिक्कतें होती थीं। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जबतक बिहार में दर्ज मामलों में उन्हें बेल नीं मिल जाता तबतक उन्हें बिहार में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पटना के बेऊर जेल में उन्हें रखा जाएगा।
वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि माननीय कोर्ट ने मनीष कश्यप के समर्थकों को भी निर्देश दिया है। समर्थकों को आदेश दिया गया है कि मनीष केलिए नारेबाजी या हल्ला हंगामा न करें। ऐसा करने पर प्रशासनिक कारणों से उसे फिर से तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। इस लिए समर्थक अपना धैर्य और संयम बरकरार रखें। अधिवक्ता ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन केस का हवाला दिया कि समर्थकों के काफिला के कारण ही रिहाई के बाद फिर से जेल भेज दिया गया। अभी अन्य मामलों में बेल के आवेदन करना है उस काम में तेजी लाई जाएगी। मनीष के साथ ईओयू के केस में एक अन्य अभियुक्त युवराज सिंह को आरा जेल से लाकर पटना सिविल कोर्ट में हाजिर कराया गया। कोर्ट ने उसे भी मनीष के साथ बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मंगलवार को पटना के सिविल कोर्ट मे पेशी हुई। उसे आर्थिक अपराध इकाई के दो केस में सुनवाई के दौरान पेश किया गया। मनीष के खिलाफ ईओयू में 4 मुकदमे दर्ज किये गए हैं। जिन दो मामलों मे आज पेशी हुई। उनमें एक मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो तैयार करने और गलत संदेश फैलान की नीयत से वायरल करने का है। इस केस में मनीष को बेल दे दी गई है।
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