नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप की डायरेक्टर शिव प्रिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट में शिव प्रिया की तरफ से 13 वर्षीय बेटी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने CMM कड़कड़डूमा कोर्ट को चार हफ्ते के अंदर सरेंडर समेत जरूरी शर्तों के बाद अंतरिम जमानत की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के पूर्व निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार 2019 से शीर्ष अदालत के आदेश पर सलाखों के पीछे हैं. इन सभी के खिलाफ कथित तौर पर फ्लैट्स खरीदारों के पैसे को डायवर्ट करने के आरोप में कई केस दर्ज किए गए हैं.
बताते चलें कि आम्रपाली ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनियों ने बड़े पैमाने पर फंड डायवर्जन किए हैं. यह बात जांच में सामने आ चुकी है. इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों को दिवालिया घोषित करके निदेशकों की संपत्तियां जब्त कर चुके हैं. करीब 30,000 फ्लैटों का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए फॉरेंसिक ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ-साथ ED भी जांच कर रही है. अब CBI ने इस मामले में जांच शुरू की है. दरअसल, एजेंसी पता लगाना चाहती है कि आम्रपाली के निदेशक मंडल ने भारी मात्रा में पैसा कहां खपाया है.