पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने लिया यह फैसला

Update: 2024-02-16 12:40 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है. अब Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा. इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्‍टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है. इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ भी जारी किया है.

दरअसल, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है. RBI ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्‍शन, पेटीएम वॉलेट, फास्‍टैग और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त दिया जा रहा है. 

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