मुंबई: पीएनबी में 6000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है. सीबीआई ने चोकसी और गीतांजलि रत्न नक्षत्र ब्रांडों के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज कर ली हैं. CBI ने बैंकों के एक समूह से कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में ये दो नई एफआईआर दर्ज की हैं. कोर्ट के आदेश यह पर उसके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है.
जनवरी 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का खुलासा हुआ था. इस मामले में 30 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले के दो मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गए थे. तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है. नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीबीआई ने भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ मार्च में भी एक केस दर्ज किया था. दरअसल मेहुल चोकसी ने आईएफसीआई से हीरे और ज्वेलरी की कीमत अधिक बताकर इन्हें गिरवी रखकर 25 करोड़ रुपये का लोन लिया था. सीबीआई ने इस मामले में मेहुल चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और सूरजमल लल्लू भाई एंड कॉ, नरेंद्र जावेरी, प्रदीप सी शाह और श्रेनिक शाह के खिलाफ केस दर्ज किया था.
दरअसल, सीबीआई ने यह कार्रवाई आईएफसीआई की शिकायत पर की गई थी. शिकायत के मुताबिक, चार अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं ने इस ज्वेलरी की कीमत 34-45 करोड़ रुपए बताई थी. इसके बाद आईएफसीआई ने चोकसी को लोन दे दिया. जबकि कंपनी ने लोन नहीं चुकाया तो आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयरों और आभूषणों से भरपाई करना शुरू किया.
आईएफसीआई ने 20,60,054 गिरवी रखे शेयरों में से 6,48,822 शेयर बेचकर 4,07 करोड़ रुपये की वसूली की. हालांकि, कंपनी बाकी शेयर नहीं बेच सकी, क्योंकि एनएसडीएल ने मेहुल चोकसी की क्लाइंट आईडी को ब्लॉक कर दिया था.
इसके बाद जब आईएफसीआई ने गिरवी रखे सोने, हीरे और ज्वेलरी से लोन की भरपाई की कोशिश की, तो पता चला कि इनकी कीमत मूल्यांकन से करीब 98% कम थी. हाल ही में किए मूल्यांकन में पता चला कि गिरवी रखी ज्वेलरी और हीरे की कीमत 70 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये के बीच है.
ताजा मूल्यांकन में पता चला कि हीरे निम्न स्तर के थे और लैब में तैयार किए गए थे और गिरवी रखे रत्न भी असली नहीं थे. 30 जून 2018 को IFCI ने लोन को नॉन परफार्मिंग एसेट घोषित कर दिया. इस मामले में सीबीआई ने मूल्यांकन करने वाले आरोपियों के कोलकाता, मुंबई समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है. सीबीआई ने दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है.
एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी ने 19 नवंबर को अपने दिल्ली के वकील आयुष जिंदल के जरिए फिल्म 'फाइल नंबर 323' के निर्माताओं और अभिनेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था. इस फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी भी हैं और उन्हें भी कानूनी नोटिस भेजा गया. इसमें कहा गया कि फाइल नंबर 323, जो कथित तौर पर विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और अन्य भारतीय करोड़पतियों के जीवन पर आधारित है, जो वित्तीय घोटालों और आपराधिक मामलों में उलझे हुए हैं.
अधिवक्ता आयुष जिंदल ने कानूनी नोटिस के माध्यम से कहा था- मेरे मुवक्किल को 'वित्तीय घोटाले' और 'फाइल नंबर 323' में कथित संलिप्तता के बारे में खबरों के जरिए प्रसारित किए गए बेबुनियाद आरोपों और कहानियों से पहले ही बदनाम किया जा चुका है. अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है तो इस तरह की फिल्म से उनकी छवि खराब हो रही है.