यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन बच्चे को मिलेंगे चार हजार रुपये

Update: 2021-06-16 17:02 GMT

उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से तांडव किया उसमें न सिर्फ कई लोगों ने अपनों को खोया बल्कि कई परिवार भी उजड़ गए. इस महामारी ने कई बच्चों को अनाथ भी कर दिया. कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. सीएम योगी ने ताजा निर्देशों के मुताबिक "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता पाने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे भी पात्र होंगे जिनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले संरक्षक की वार्षिक आय ₹3 लाख तक होगी. अभी तक यह आय सीमा ₹2 लाख तक ही थी. ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक, उनके अभिभावक/संरक्षक को मासिक ₹4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

बुधवार को कोविड प्रबंधन संबंधी टीम-09 की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि अनाथ बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' शुरू की गई है. एक भी निराश्रित बच्चा इस योजना से वंचित न रहे. योजनांतर्गत ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित थे, तो उन्हें अथवा विधिक अभिभावक को खो दिया हो और जो अनाथ हो गए हों तो राज्य सरकार द्वारा उनकी समुचित देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई है. यही नहीं, दस वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा तो सरकार बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था भी करेगी. बालिकाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 की राशि दी जाएगी.

Tags:    

Similar News

-->