BIG BREAKING: पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
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Jammu and Kashmir. जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ जेकेसीए मामले में ईडी के आरोप पत्र को खारिज कर दिया. ये मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था. जस्टिस संजीव कुमार की ओर से पारित सिंगल बेंच के आदेश में कहा गया कि व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं किया गया था और इसलिए ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र रद्द कर दिया गया है।
ईडी ने आरोप पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा (जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष), मीर मंजूर गज़ानफर (जेकेसीए के एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष) और कुछ अन्य को आरोपी के रूप में नामित किया था. आरोप पत्र में लिस्टेड लोगों ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में इन लोगों ने कहा था कि ईडी के पास मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उनके मुवक्किलों के खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वर्चुअल मोड के माध्यम से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।