BIG BREAKING: कोर्ट ने 6 आरोपियों CBI की हिरासत में भेजा

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Update: 2024-08-31 16:12 GMT
New Delhi. नई दिल्ली। CBI ने राजेंद्र नगर के Rau’s IAS एकेडमी के बेसमेंट में हुयी तीन मौतों की जांच में चार आरोपियों को चार दिन की पूछताछ के लिये हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के लिये CBI ने अदालत में बताया कि Rau’s एकेडमी बिना Fire Safely Certificate के चल रही थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था जिसके बाद करोल बाग जोन MCD के डिप्टी कमिश्नर ने अगस्त 2023 को Show Cause Notice(SCN)
भी जारी किया था जिसके जवाब में एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में Fire Safety Certificate जमा कराया गया। यानी तब तक यारी चीजें मैनेज कर ली गयी थी।


राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार छह लोगों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह, बेसमेंट के चार सह-मालिक तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को चार सितंबर तक हिरासत में भेज दिया।

न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें पूछताछ के लिए सभी छह आरोपितों की चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। सीबीआई ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के दो अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार जांच के दायरे को ध्यान में रखते हुए, जांच के उद्देश्य से और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। सीबीआई ने स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और भ्रष्ट आचरण सहित विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।
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