यूपी सरकार को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट बोला- CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से वसूली गई रकम वापस करे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए वसूली नोटिस के माध्यम से की गई सभी वसूली को वापस करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा- जब नोटिस वापस ले लिए गए हैं तो तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है और आदेश वापस ले लिया गया है, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है?
इधर, यूपी राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से वसूली की वापसी का आदेश नहीं लेने का आग्रह किया है क्योंकि यह राशि करोड़ों रुपये में चली गई और यह दिखाएगा कि प्रशासन द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया अवैध थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और नोटिस जारी करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क करने को कहा है.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हर्जाना वसूली के लिए नोटिस जारी किया था. अब हाल में इसे लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी. यूपी सरकार के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है. लिहाजा वो ये कार्रवाई वापस ले या हम इस अदालत की ओर से निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे.