रांची में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई, 15 दिनों के अंदर 180 भवनो को तोड़ने का आदेश जारी

रांची में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है.

Update: 2021-07-25 10:22 GMT

रांची में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है. अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी करते हुए नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने शहर के 180 भवनों को 15 दिनों के तोड़ने का आदेश जारी किया है. इन भवनो में 72 भवन हिनू नदी के पास , 34 भवन बड़ा तलाब के पास और 72 भवन कांके डैम के पास है. इनके अवैध निर्माण को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई हुई थी.

रांची में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद शुरु हुई है जिसमें यह कहा गया था कि जो अधिकारी जल क्षेत्रों के पास हो रहे अतिक्रमण को नहीं रोक सकते हैं उन्हें अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है. इसके बाद से लगातार शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है.
सभी 180 भवनो के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वो 15 दिनों के अंदर अपने मकान स्वेच्छा से भवन को तोड़ दें. नहीं तोड़े जाने पर नगर निगम बलपूर्वक उन भवनों को तोड़ेगा और उसे तोड़ने में जो भी खर्च आयेगा वो भवन के मालिक से वसूला जाएगा. इससे पहले 20 जुलाई के 207 भवनों से संबंधित नोटिस जारी किया गया था. वहीं 22 जुलाई को हुई सुनवाई में भवनों और प्रतिष्ठानों के मालिकों ने नक्शा पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. कोर्ट ने इन्हें 27 जुलाई तक नक्शा पेश करने का समय दिया है.
इधर जिन जगहों पर अतिक्रमण हटाओं अभियान चल रहा है वहां पर प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है. हरमू मुक्तिधाम के पास विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि नगर निगम उन्हें 24 घंटे के अंदर नक्शा पेश करने लिए कह रहा है जो गलत हैं. उन्हें नक्शा पेश करने के लिए समय चाहिए. वहीं सोमवार को भी रांची के कई इलाकों में अतिक्रण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान कांके डैम, धुर्वा डैम और गेतलसूद डैम के पास से अतिक्रमण हटाया जाएगा. सोमवार को इन इलाकों में लगभग 103 घरों को तोड़ा जाएगा.
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