पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर

Update: 2023-08-28 09:41 GMT
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर में एक अवैध पटाखा इकाई में विस्फोट पर सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गईं। पहली याचिका विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दायर की है, वहीं दूसरी याचिका राज्य भाजपा नेता राजर्षि लाहिड़ी ने दायर की है।
दोनों जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य खंडपीठ में दायर की गई हैं। दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है। यह बात राज्य भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य डॉ. सुकांत मजूमदार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में एनआईए जांच की मांग करने के एक दिन बाद आई है।
अपनी याचिका में अधिकारी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कैसे पहले के घटनाक्रम में, राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इस साल रामनवमी जुलूस के अवसर पर सांप्रदायिक झड़पों की जांच में केंद्रीय एजेंसी एनआईए अधिकारियों के साथ असहयोग किया था। अधिकारी ने सोमवार को कहा, “मैंने अदालत से पिछले मामले में राज्य प्रशासन द्वारा केंद्रीय एजेंसी को दिए गए असहयोग पर ध्यान देने की अपील की है।”
उनके अनुसार, विस्फोट के प्रभाव से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि यह घटना सामान्य पटाखों के लिए एकत्रित कच्चे माल का परिणाम नहीं थी। “ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ और भी गंभीर हो सकता है। विपक्ष के नेता ने कहा, बहुत सी चीजें हैं और केवल एनआईए के अधिकारी ही जांच के बाद असली कहानी का खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विस्फोट स्थल से पत्थर के चिप्स की बरामदगी से पता चलता है कि पटाखा गोदाम की आड़ में वहां कच्चे बमों का निर्माण किया गया होगा।
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